Banda News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 30 साल की कैद, कोर्ट ने 40 हजार जुर्माना भी लगाया

बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 30 साल की कैद

Banda News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 30 साल की कैद, कोर्ट ने 40 हजार जुर्माना भी लगाया

बांदा, अमृत विचार। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित व निष्पक्ष विवेचना और प्रभावी अभियोजन तथा पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने 30 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

डीजीपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा अभियान आपरेशन कन्विक्शन चलाकर न्यायालयों में लंबित मामलों की पुलिस पूरी तत्परता से पैरवी कर रही है। कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 दिसंबर 2016 को चकरेही गांव निवासी अभियुक्त रज्जू उर्फ राजेश तिवारी पुत्र गया प्रसाद तिवारी एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया।

 थाना में पुलिस ने अपहरणए दुराचार व पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। निरीक्षक निर्मल वाजपेयी ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 19 मार्च 2017 को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता के साथ कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विवेक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सतीश कुमार के अथक प्रयासों से न्यायालय ने आरोपी को 30 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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