सुलतानपुर: सीओ जयसिंहपुर अदालत में तलब, जानें पूरा मामला

सुलतानपुर: सीओ जयसिंहपुर अदालत में तलब, जानें पूरा मामला

सुलतानपुर, अमृत विचार। बिना डॉक्टर के बयान लिए ही दलित के साथ मारपीट के केस में आरोप पत्र कोर्ट भेजने पर न्यायाधीश राकेश पांडेय ने सख्त एक्शन लेते हुए सीओ जयसिंहपुर को कोर्ट में तलब कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर जंगल गांव के सौरभ बीते साल 12 अप्रैल को ट्रेक्टर से आ रहे थे। रास्ते में  बडौनाडीह एक्सचेंज के पास आरोपियों ने मारपीट कर चोटें पहुंचाई थी।

पुलिस ने एस. कुमार यादव, प्रशांत वर्मा, हृदयराम के खिलाफ मारपीट ,एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। विवेचक सीओ प्रशांत सिंह ने बिना डॉक्टर का बयान लिए ही आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। जिस पर कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हे तलब कर सात मई को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।  वहीं, कोर्ट ने आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी को 7 मई तक बढ़ा दी है। 

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