सुप्रीम कोर्ट ने की CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ भाजपा की याचिका खारिज, बोले गवई- अदालत राजनीतिक उठा-पटक का मैदान नहीं...

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
On

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित आपराधिक मानहानि के एक मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को राहत देते हुए उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना शाखा की याचिका को सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज की। 

याचिका में तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भाजपा के राज्य महासचिव करम वेंकटेश्वर राव की ओर से मुख्यमंत्री रेड्डी के खिलाफ मानहानि संबंधी मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। पीठ की ओर से मुख्य न्यायाधीश ने याचिका खारिज करने का आदेश सुनाते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से कहा, “हमने कई मौकों पर दोहराया है कि अदालतों को राजनीतिक उठा-पटक का मैदान नहीं बनाया जा सकता।” 

भाजपा की ओर से दर्ज आपराधिक मुकदमे में मुख्यमंत्री रेड्डी के बयान आधार बनाया गया था। लोकसभा के 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता श्री रेड्डी ने कथित तौर पर अपने भाषण में संकेत दिया था कि यदि भाजपा के इस चुनाव में 400 से अधिक सीटें हासिल हुई तो वह संविधान में बदलाव करेगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण आरक्षण खत्म कर देगी। 

यह भी पढ़ेंः जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, एक आतंकवादी ढेर, जेसीओ घायल... ऑपरेशन जारी

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

लोकसभा में पक्ष-विपक्ष के बीच तीसरे दिन भी गतिरोध बरकरार : कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित, निशिकांत ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप
जम्मू-कश्मीर : उधमपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी
काशी में कांग्रेस का 8 फरवरी को संविधान संवाद सम्मेलन, 'भारत-अमेरिका ट्रेड डील, मणिकर्णिका घाट' समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा
नरवणे के 'संस्मरण' की प्रति लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी : प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा- सदन में आते ही उन्हें करूंगा भेंट
UP: गलत दिशा से ट्रैक्टर-ट्राली ने पिकअप को मारी टक्कर, चालक की मौत