टनकपुर: न्यायालय परिसर, अस्पताल, सीएम कैंप कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन पर रोक
टनकपुर, अमृत विचार। उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में न्यायालय परिसर, अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों के 100 मीटर परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषिद्ध किया गया है। यह आदेश जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जारी किए हैं। आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए अलग से जगह चिन्हित की जाएगी। जिलाधिकारी …
टनकपुर, अमृत विचार। उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में न्यायालय परिसर, अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों के 100 मीटर परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषिद्ध किया गया है। यह आदेश जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जारी किए हैं। आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए अलग से जगह चिन्हित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में न्यायालय परिसरों, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालयों के समीप विभिन्न कर्मचारी संगठनों, राजनैतिक दलों, छात्र संगठनों, ग्रामीणों एवं अन्य लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण यंत्र यथा लाउडस्पीकर, माइक आदि का प्रयोग किया जा रहा है। जो प्रावधानों का उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि प्रदूषण विनयमन एवं नियंत्रण अधिनियम-2000 के प्रस्तर 3/5 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद चम्पावत अन्तर्गत स्थित समस्त न्यायालय परिसरों, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय चम्पावत व टनकपुर के 100 मीटर क्षेत्र की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निषेध घोषित किया जाता है।
अब विभिन्न कर्मचारी संगठनों, राजनैतिक दलों, छात्र संगठनों, ग्रामीणों एवं अन्य के द्वारा धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि कार्यक्रमों के आयोजन प्रतिबंधित हैं। जिलाधिकारी ने जिले के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व नगर पंचायत को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालय परिसर से 100 मीटर की परिधि के बाहर धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों के लिए धरना स्थल के रूप में चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वहां धरना प्रदर्शन किया जा सके।
