बिकरूकांड: आरोपी खुशी दुबे माती जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई थी जमानत 

बिकरूकांड: आरोपी खुशी दुबे माती जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई थी जमानत 

कानपुर देहात, अमृत विचार। बिकरू कांड में आरोपी खुशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आखिरकर शनिवार देर शाम जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान खुशी के पिता श्यामलाल व बहन नेहा मौजूद रही। जेल से बाहर निकलते ही खुशी परिजनों से लिपट कर खूब रोई।

बता दें कि कानपुर नगर के चैबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर कुख्यात विकास दुबे ने साथियों के संग दबिश देने गई टीम पर फायरिंग कर सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को मुख्य मामले में आरोपी बनाने के साथ ही फर्जी दस्तावेज से सिम लेने के मामले में भी आरोपी बनाया है।

मुख्य मामले में खुशी की पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी। जिसके बाद बचाव पक्ष ने जमानती दाखिल किए थे। मुख्य मामले की सुनवाई एडीजे-13  शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही है। प्रकरण में खुशी की रिहाई के लिए कई दिनों से कागजी कार्रवाई चल रही थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि जमानती दाखिल करने के बाद कागजी प्रक्रिया पूरी कर शनिवार देर शाम खुशी दुबे को माती कारागार से रिहा कर दिया गया है।

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