गोंडा नपाप अध्यक्ष उज्मा राशिद को 18 दिन बाद मिली जमानत, शत्रु संपत्ति के मामले में जेल में थी बन्द

गोंडा नपाप अध्यक्ष उज्मा राशिद को 18 दिन बाद मिली जमानत, शत्रु संपत्ति के मामले में जेल में थी बन्द

गोंडा, अमृत विचार। जेल में निरुद्ध नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गोंडा को जमानत मिल गई। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उज्मा राशिद पर अभिलेख में कूट रचना कर  रिकाब गंज मोहल्ले में स्थित शत्रु संपति हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सदर तहसील के सहायक रजिस्टर कानूनगो गिरीश चंद्र सोनकर ने बीते 16 मार्च को नगर कोतवाली में नपाप अध्यक्ष के खिलाफ  तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।

इसके बाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष काफी समय फरार थीं। पुलिस खोज नहीं पा रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। लेकिन राहत नहीं मिली। पुलिस ने 5 अप्रैल को नगरपालिका अध्यक्ष को उनके घर से गिरफ्तार किया था। जहां से मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया गया और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया था।

नपाप अध्यक्ष ने 8 अप्रैल को जेल प्रशासन के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के यहां जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिससे सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया गया था। पालिका परिषद अध्यक्ष ने 15 अप्रैल को जमानत के लिए अधिवक्ता  के माध्यम से सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर बीते शनिवार को सुनवाई होनी थी। पालिका अध्यक्ष की अधिवक्ता ने अदालत से समय मांगा था और सुनवाई टल गई थी। सुनवाई की तिथि 23 अप्रैल को नियत की गई थी।

मामले की सुनवाई जिला जज ने स्थानांतरित करते हुए अपर जिला जज को कर दी थी। अपर जिला जज पूजा सिंह ने नपाप अध्यक्ष की अधिवक्ता की दलीलें सुनते हुए जमानत दे दी है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उजमा राशिद के अधिवक्ता उपेंद्र मिश्रा ने बताया कि नपाप अध्यक्ष को न्यायालय से जमानत मिल गई है।

उधर अध्यक्ष के जेल जाने के बाद शासन के निर्देश पर डीएम ने अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी और सिटी मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार बहाल होगा या इसके लिए न्यायालय फिर जाना होगा। यह अभी आगे तय होगा।

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