नैनीताल हाईकोर्टः अवैध खनन के खिलाफ बनायें स्पेशल टास्क फोर्स

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Edited By Amrit Vichar
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर की कोसी नदी में अवैध खनन के खिलाफ पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में फिर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की  खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दो सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इस कमेटी में हर ग्राम सभा के प्रधान को भी शामिल करें।

मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत कोसी नदी में निजी लोगों को खनन के पट्टे जारी करने वाली विज्ञप्ति पर जनहित याचिका के विचाराधीन होने तक आगे कोई कार्यवाही नहीं करने के आदेश भी दिए है। सुनवाई के दौरान सचिव खनन पंकज कुमार पांडे व अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। 

वहीं, हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई में हल्द्वानी के ग्राम लछमपुर, नकायल, विजयपुर व पहाड़पानी को सड़क एवं पुलों से जोड़ने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर सरकार को तीन माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी आदेश दिए है कि इस सम्बंध में वे सभी दस्तावेजों के साथ दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन सरकार को दें।

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