नैनीताल: शहीदी दिवस पर माल रोड पर दो बड़े वाहनों को सशर्त मंजूरी

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Published By Bhupesh Kanaujia
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर 21 मई को प्रस्तावित शोभायात्रा में माल रोड पर दो बड़े वाहनों को चलाने की सशर्त मंजूरी दे दी है। अदालत ने अनुमति देते हुए कहा कि इससे आमजनता को कोई परेशानी न हो और शोभायात्रा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही हो। 

 नैनीताल के सुंदरीकरण व नगर में हो रहे अवैध निर्माण कार्यो के खिलाफ दायर पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका में गुरु सिंह सभा नैनीताल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह निर्देश दिए। प्रार्थनापत्र में कहा गया कि 21 मई को गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस है, इस अवसर पर हर साल नगर में शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है।

शोभा यात्रा में 2 बड़े वाहन भी शामिल होते हैं, जिनको माल रोड पर चलाने के लिए हर साल उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है क्योंकि उच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका में निर्णय देते हुए कहा है कि माल रोड पर बड़े व भारी वाहन प्रतिबंधित हैं। 

सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं अदालत
अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा था कि एक दिन बड़े वाहन चलाने से माल रोड को कोई खतरा तो नहीं है, किसी विशेषज्ञ से पूछकर इसकी रिपोर्ट पेश करें। शुक्रवार को अदालत सरकार की तरफ से पेश रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं हुई। अदालत ने शोभायात्रा के लिए दो बड़े वाहनों को अनुमति देते कहा कि इससे आम जनता को कोई परेशानी न हो।

साथ ही अदालत ने सरकार से फिर से कहा कि माल रोड पर भारी वाहनों के चलने से कितना नुकसान होगा, इस पर विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट के साथ तीन सप्ताह में जवाब पेश करें। गौरतलब है कि पूर्व में याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नैनीताल के सभी नालों से अतिक्रमण हटाया जाए और सूखाताल झील का सुंदरीकरण किया जाय। मालरोड पर भी भारी वाहन नहीं चलाए जाएं।

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