लोहाघाट: जिपं अध्यक्ष के पति को मिली अग्रिम जमानत

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Published By Bhupesh Kanaujia
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लोहाघाट, अमृत विचार। जिला पंचायत अध्यक्ष के ठेकेदार पति प्रकाश राय को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से अग्रिम जमानत मिलने से उन्हें काफी राहत मिल गई है।

डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अभियंता शिवाकर चौरसिया के साथ हुई मारपीट एवं दुर्व्यवहार के मामले को लेकर लोनिवि के अभियंताओं व कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने एवं ठेकेदार को  काली सूची में शामिल करने की मांग की।

महासंघ के अध्यक्ष गोपाल राम कालाकोटी की अध्यक्षता एवं मनोज ओली के संचालन में हुई बैठक में घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहायक अभियंता राजेंद्र गिरी ने घटना का पूरा विवरण सुनाया और कहा इस घटना से सभी अभियंता अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बैठक में आगे की कार्यवाही का निर्णय अधिशासी अभियंता संजय चौहान के देहरादून से लौटने एवं पीड़ीत अभियंता शिवाकर चौरसिया के भावी कदम पर निर्भर करेगा।

उधर घटना की विवेचना कर रहे पुलिस के एसआई हरीश प्रसाद के अनुसार घटना से जुड़े सभी फुटेज कब्जे में लेकर उन्हें परीक्षण के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा अभी तक की गई जांच में आरोपियों पर अपहरण का प्रयास आदि आरोप सही नहीं पाए गए, जिसके कारण आरोपी पर लगाई गई आईपीसी की धारा 365 व 511 को हटा दिया गया, जो आरोपी की अग्रिम जमानत मिलने का मुख्य आधार बन गया। अब आरोपी पर आईपीसी की धारा 323, 354, 504 व 506 के तहत ही मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि घटना के विभिन्न पहलुओं की बारीकी के साथ जांच की जा रही है।

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