नैनीताल: हाईकोर्ट पहुंचा पाइंस श्मशान घाट मोटरमार्ग का मामला

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल के पाइंस श्मशान घाट में मुख्य मोटर मार्ग से घाट तक सर्वे होने के बाद भी मोटर मार्ग का निर्माण नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगल पीठ ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। 
 

सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि मार्ग का सर्वे हो गया है और मार्ग के निर्माण के लिए 3 लाख रुपये स्वीकृत हो गए है। मामले के अनुसार, नैनीताल निवासी मनोज साह जगाती ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल के पाइंस श्मशान घाट में सर्वे होने के बाद भी घाट को मोटर मार्ग से नहीं जोड़ा गया जबकि मोटर मार्ग का सर्वे जिला अधिकारी व मंडलायुक्त की संस्तुति पर पूर्व में हो चुका है।

घाट तक मोटर मार्ग नहीं होने के कारण लोगों को कई तरह की असुविधाएं हो रही हैं। यही नहीं, घाट में पानी, बैठने व लकड़ियां आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, जिसकी वजह से घाट जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ा जाए और वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को होगी।