नैनीताल: सांसद निधि से विकास कार्यों के भुगतान प्रकरण में 14 मार्च को होगी सुनवाई

नैनीताल: सांसद निधि से विकास कार्यों के भुगतान प्रकरण में 14 मार्च को होगी सुनवाई

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ व चम्पावत से पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह मेहरा की सांसद निधि से हुए विकास कार्यों का केंद्र व राज्य की ओर से भुगतान नहीं करने की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने केंद्र व राज्य से पूर्व दायर शपथपत्र से एक और अच्छा शपथपत्र कोर्ट में पेश करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। मामले के अनुसार पिथौरागढ़, चम्पावत से पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह मेहरा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि  कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने उनकी सांसद निधि बंद कर दी थी।  

जिसको केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में फिर से सुचारू किया।  मेहरा की ओर से प्रेषित विकास योजनाओं के लिए 2.50 करोड़ रुपया दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में दी गई विकास कार्यों की सूची में से कई कार्य सरकार ने अन्य मदों से कर दिए।

वर्ष 2022 में उनकी ओर से केंद्र सरकार को विकास कार्यों की संशोधित सूची जिले के नोडल अधिकारी के माध्यम से भेजी परन्तु नोडल अधिकारी ने यह सूची केंद्र को नहीं भेजी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि उनकी ओर से जनहित में संशोधित सूची के अनुसार कराए विकास कार्यों का सांसद निधि से भुगतान कराया जाए।