Kanpur: फर्जीवाड़े में फंसे पेशकार को हाईकोर्ट से मिली जमानत; पॉक्सो एक्ट के मामले में बदल दिया था कोर्ट का आदेश

Kanpur: फर्जीवाड़े में फंसे पेशकार को हाईकोर्ट से मिली जमानत; पॉक्सो एक्ट के मामले में बदल दिया था कोर्ट का आदेश

कानपुर, अमृत विचार। कोर्ट के आदेश में हेरफेर कर आरोपी की जमानत कराने वाले पेशकार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। पेशकार ने पॉक्सो कोर्ट के आदेश में फर्जीवाड़ा कर रेप व पॉक्सो के आरोपी को जमानत दिलवाई थी। जमानत मिलने पर आरोपी किशोरी को धमकाने पहुंचा, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। कोर्ट के आदेश पर आरोपी पेशकार व पॉक्सों के आरोपी के खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा था। 

गुजैनी थानाक्षेत्र निवासी किशोरी ने जून 2023 में क्षेत्र में रहने वाले नरेंद्र सचान के खिलाफ रेप व पॉक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी ने पॉक्सो कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 

कोर्ट के पेशकार अश्वनी कुमार ने आदेश में फर्जीवाड़ा कर आरोपी नरेंद्र को जमानत दिला दी थी। जमानत मिलने के बाद नरेंद्र किशोरी के घर जा धमका और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपने अधिवक्ता नरेश मिश्रा को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। 

पीड़िता ने कोर्ट में फर्जीवाड़े की अपील की, जिस पर पेशकार अश्वनी कुमार व रेप के आरोपी नरेंद्र सचान के खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने अश्वनी व नरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी अश्वनी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। 

आरोपी पेशकार की बीते शनिवार को सीएमएम कोर्ट में पेशी थी, लेकिन आरोपी पेश नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने पेशकार के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। सोमवार को अश्वनी कोर्ट में हाजिर हुआ और वारंट निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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