Mukhtar Ansari: 18 महीने में आठ बार मुख्तार को सुनाई गई सजा, गैंगेस्टर के खिलाफ दर्ज हैं 65 मुकदमे
बांदा,अमृत विचार: सूबे के माफिया डान गैंगेस्टर मुख्तार अंसारी इन दिनों चित्रकूटधाम मंडल मुख्यालय की बांदा जेल में बंद है। मुख्तार को 18 महीने में आठ बार सजा सुनाई जा चुकी है। फर्जी आम्र्स लाइसेंस मामले में मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। यूपी से लेकर दिल्ली तक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 65 मुकदमे दर्ज हैं।
गाजीपुर से सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल को भी गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट से राहत मिलने के बाद संसद सदस्यता बहाल हुई थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 65 केस दर्ज हैं, जिनमें वो सभी धाराएं शामिल हैं, जिन्हें संगीन माना जाता है।
इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल हैं।एक फर्जी आर्म्स एक्ट मामले में माफिया डान को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 36 साल पुराने इस मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई थी।
मुख्तार को कब-कब सुनाई गई सजा
- 21 सितंबर 2022 को जेल को धमकी देने के आरोप में सात वर्ष की सजा
- 23 सितंबर 2022 को गैंगेस्टर एकट में दो वर्ष की सजा
- 15 दिसंबर 2022 को गैंगेस्टर एक्ट में 10 वर्ष की सजा
- 25 फरवरी 2023 को आर्म्स एक्ट में 10 वर्ष की सजा
- 29 अप्रैल 2023 को कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 वर्ष की सजा
- 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा
- 15 दिसंबर 2023 को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पांच वर्ष की सजा
- 13 मार्च 2024 को फर्जी लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा
यह भी पढ़ें- Mukhtar Ansari Death: माफिया अतीक के बाद मुख्तार अंसारी का अंत...हार्ट अटैक से मौत, पूरे प्रदेश में अलर्ट