बदायूं: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को चुकाने होंगे 16 लाख परिवादी, उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश
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बदायूं, अमृत विचार: उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर 16 लाख 78 हजार 666 रुपए परिवादी को देने का निर्णय सुनाया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि परिवादी को मूल रकम के साथ 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
शहर के जवाहरपुरी निवासी परिवादी गोपेश शर्मा ने सहारा क्रेडिट को ऑप्रेटिव सोसाइटी लिमिटेड मे अलग - अलग तिथियों में 14 लाख 33 हजार 445 रुपए बदायूं गैस एजेंसी के सामने सुदर्शन मार्केट वाली शाखा पर जमा किये थे। जिसकी परिवक्ता 18 महीने की थी। परिवादी ने जमा धनराशि प्राप्त करने को आवेदन किया तब कंपनी के अधिकारी ने ने कहा सेवी की तरफ से सहारा के संपूर्ण भुगतान पर रोक लगा दी गयी है। इसलिए विलंब हो रहा है।
अप्रैल 2022 में भुगतान हो जायेगा। समय निकाल जाने के बाद भी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव द्वारा भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता पंकज शुक्ल के माध्यम से उपभोक्ता फोरम मे परिवाद दायर कर दिया। परिवाद दायर होने के बाद उपभोक्ता फोरम द्वारा कंपनी को नोटिस जारी कर दिया।
परंतु कंपनी की तरफ से कोई भी अधिकारी कर्मचारी उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में परिवादी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अध्यक्ष संजीव यादव ने एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया। उन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को परिवादी के लिए 16 लाख 78 हजार 666 रुपए सहित पच्चीस सौ रुपए परिवाद खर्चा और वास्तविक भुगतान की तिथि से 6 प्रतिशत ब्याज दिए जाने का आदेश दिया है।
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