नैनीताल: छात्रा से दुर्व्यवहार और धमकी देने के दोषी को पांच साल की सजा 

नैनीताल: छात्रा से दुर्व्यवहार और धमकी देने के दोषी को पांच साल की सजा 

नैनीताल, अमृत विचार। परीक्षा देकर घर लौट रही स्कूली छात्रा से बदसलूकी और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सुन्दरखाल धारी निवासी सुरेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि मार्च 2020 में शिकायतकर्ता ने बताया कि वह एक अन्य छात्रा के साथ बोर्ड की परीक्षा देकर घर पैदल आ रही थी। इस दौरान अभियुक्त ने दोनों को रास्ते में रोककर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर छेड़खानी की।

विरोध करने पर उसे व घर वालों को देख लेने की धमकी दी। लोगों को देखकर आरोपी फरार हो गया। मामले में एक छात्रा ने पटवारी सुन्दरखाल से शिकायत की थी। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी सुरेन्द्र सिंह को दोषी करार दिया।