25 लाख में लिया मकान, बैंक ने थमाया नोटिस-जाने क्या है माजरा... 

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सुलतानपुर, अमृत विचार। नगर कोतवाली निवासी ने 25लाख़ में एक मकान खरीद रहने लगा। कुछ महीनों बाद बैक ने मकान पर लोन की नोटिस चस्पा कर दिया।

जानकारी करने पर पता चला कि विक्रेता ने बैंक से लोन लेकर मकान बनवाया था। जो बिना भरे बेच दिया था पीड़ित ने स्थानीय पुलिस व एसपी से गुहार लगाई।कार्यवाही न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर विक्रेता के खिलाफ़ धोखाधड़ी साहित अन्य धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के ओम नगर निवासी अशोक कुमार सोनी ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की। उसने बताया कि 21फ़रवरी 23 को दरियापुर निवासी अस्माउलमिद्दे से 25लाख में एक मकान का बैनामा लिया। साथ ही मकान पर काबिज होकर रहने लगा था। इसी बीच 12जनवरी 24 की शाम बैंक ऑफ बड़ौदा ने मकान पर लोन की नोटिस चस्पा कर दिया। जिस पर 15लाख से अधिक का बकाया था। विक्रेता अस्माउलमिद्दे से घर मिलने का प्रयास किया तो वह नही मिला। साथ ही उससे फोन पर भी बात नहीं हो पाई। बैंक जाकर पता किया तो पता चला कि घर बनवाने के लिए लोन लिया गया था। पीड़ित का आरोप है कि बैनामे से पहले उपनिबंधक कार्यालय से भार मुक्त प्रमाण पत्र लिया था जिस लोन की कोइ जानकारी नहीं थी। लोन की बात छुपा विक्रेता अस्माउलमिद्दे ने धोखे से घर बेच दिया था। इसकी शिकायत नगर कोतवाली में की कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती पत्र दिया। थकहार कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के निर्देश पर विक्रेता अस्माउलमिद्दे के खिलाफ धोखाधड़ी व विश्वशघात करने जैसी गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है

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