फॉर्मूला ई रेस मामला: तेलंगाना हाईकोर्ट का केटीआर के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार

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Published By Deepak Mishra
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 हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फॉर्मूला ई रेस मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया और उन्हें गिरफ्तारी से दी गई छूट को हटा दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज मामले में राज्य सरकार और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर को याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले अदालत ने आदेश सुनाए जाने तक एसीबी को पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने से रोक दिया था और अदालत के वर्तमान आदेश में उन्हें गिरफ्तारी से मिली राहत हटा ली गई है। एसीबी ने 19 दिसंबर को रामा राव के खिलाफ पिछली सरकार के दौरान 2023 में ‘फॉर्मूला ई रेस’ आयोजित करने के लिए कथित तौर पर भुगतान करने का मामला दर्ज किया था, जिसमें से कुछ भुगतान बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में किए गए थे।

रामा राव को केटीआर के नाम से भी जाना जाता है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक कदाचार, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर सरकारी खजाने को लगभग 55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह फॉर्मूला रेस फरवरी 2024 में भी आयोजित होनी थी, लेकिन दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया।

रामा राव पिछली बीआरएस सरकार के दौरान नगर प्रशासन मंत्री थे। हैदराबाद में फॉर्मूला रेस के आयोजन में कथित अनियमितताओं के संबंध में ईडी ने सात जनवरी को रामा राव को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। प्राथमिकी में वर्तमान विधायक रामा राव को मुख्य आरोपी, वरिष्ठ आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी अरविंद कुमार और सेवानिवृत्त नौकरशाह बीएलएन रेड्डी को क्रमशः आरोपी संख्या दो और तीन के रूप में नामित किया गया है।

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