लेह में लगी धारा 163, सावर्जनिक जगहों पर ड्रोन UAV उड़ाने पर लगा प्रतिबंध, सुरक्षा कारणों से लिया फैसला
लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए लेह जिले में ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने विश्वसनीय जानकारी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा ड्रोन या यूएवी के “संभावित दुरुपयोग” को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
लेह के जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखदेव ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों या निजी व्यक्तियों द्वारा ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया और कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ढांचे पर मिसाइल हमले किए जाने के एक दिन बाद जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और आम जनता के लिए खतरे की आशंका को देखते हुए, लेह के पुलिस अधीक्षक ने आम जनता और पर्यटकों द्वारा ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि लेह जिले के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में स्थानीय लोगों, पर्यटकों या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के ड्रोन या यूएवी को उड़ाना, चलाना या उपयोग करना सख्त वर्जित है।
आदेश में यह भी कहा गया है, ‘कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी ड्रोन या यूएवी को उड़ते हुए देखता है तो उसे तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) या पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए।’ इस बीच, ‘All Ladakh Hotel and Guest House Association’ ने लेह हवाई अड्डे से उड़ानें बाधित होने के कारण फंसे पर्यटकों के लिए निःशुल्क ठहरने की घोषणा की है।
एसोसिएशन की अध्यक्ष रिग्जिन वांगमो लाचिक ने कहा कि एसोसिएशन ने फंसे हुए पर्यटकों की सहायता के लिए यह कदम उठाया है और निर्णय लिया है कि जिन मेहमानों की उड़ानें मौजूदा स्थिति के कारण रद्द कर दी गई हैं, उन्हें उन्हीं होटलों में नि:शुल्क ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जहां वे लद्दाख में ठहरे हुए हैं।
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