लखनऊ : हाई सिक्योरिटी नंबर के बिना नहीं बनेगा पीयूसी सर्टिफिकेट
अमृत विचार,लखनऊ : अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के बिना वाहनों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। यानी बिना परिवहन अधिकारियों के अनुसार ये नियम 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर लागू है।
इसके बाद रजिस्टर्ड वाहनों में एचएसआरपी लगी होती है। आरटीओ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2019 तक रजिस्टर्ड 20.50 लाख निजी वाहनों में केवल 6.72 लाख (32.80 प्रतिशत) में ही एचएसआरपी लगी है। कामर्शियल वाहनों में 90,375 में से 35,820 (39.63 प्रतिशत) में एचएसआरपी लग चुकी है।
पहले एचएसआरपी न लगवाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना था। अब पीयूसी के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वाहन मालिक बुक माय एचएसआरपी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पाण्डेय ने कहा कि जल्द ही अभियान चलाकर पुरानी नंबर प्लेट लगे वाहनों का चालान किया जाएगा।
