7.74 Lakh
उत्तराखंड  काशीपुर 

काशीपुर: बीमा कंपनी को 7.74 लाख की प्रतिपूर्ति करने का आदेश

काशीपुर: बीमा कंपनी को 7.74 लाख की प्रतिपूर्ति करने का आदेश काशीपुर, अमृत विचार। एमएसीटी/ द्वितीय एडीजे कोर्ट ने मोटर दुर्घटना वाद में सुनवाई कर याचिकाकर्ता को 7.74 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति अदा करने के आदेश दिए हैं। यह राशि 6 प्रतिशत ब्याज दर से एक माह में अदा करना होगी।...
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