होटल मालिक को अदालत से नहीं मिली राहत, किया आत्मसमर्पण

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कोच्चि। केरल में पॉक्सो मामले में आरोपी एक होटल व्यवसायी ने रविवार सुबह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने उच्चतम न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से राहत देने की अर्जी ठुकराये जाने के बाद यह कदम उठाया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोच्चि स्थित होटल-18 के …

कोच्चि। केरल में पॉक्सो मामले में आरोपी एक होटल व्यवसायी ने रविवार सुबह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने उच्चतम न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से राहत देने की अर्जी ठुकराये जाने के बाद यह कदम उठाया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कोच्चि स्थित होटल-18 के मालिक रॉय जे वायलत ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद रविवार को कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता सीके सुरेश ने वायलत के आत्मसमर्पण करने की पुष्टि की। इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने आठ मार्च को वायलत और उसके दोस्त सिजू एम थंकाचन को राहत देने से इनकार कर दिया था।

बताते चलें कि अदालत ने कहा था कि दोनों उनके खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति को देखते हुए अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मामले में एक अन्य आरोपी अंजलि वडक्केपुरक्कल को इस कारण से अग्रिम जमानत दे दी कि वह एक महिला है और उसकी उम्र सिर्फ 24 साल है। तीनों आरोपियों ने दावा किया था कि नाबालिग की मां द्वारा उनके खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराना उन्हें ‘ब्लैकमेल करने का प्रयास’ था।

वहीं, शिकायतकर्ता मां ने अदालत को बताया था कि उसे, उसकी बेटी और दो अन्य महिलाओं को एक व्यापारिक बैठक के बहाने से कोच्चि बुलाया गया था, लेकिन आरोपी का मकसद उन्हें दो सह-आरोपी पुरुषों के पास ले जाना था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता मां, उसकी नाबालिग बेटी और दो अन्य महिलाओं को बहाने से कोच्चि लाया गया था।

 

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