भीमा कोरेगांव: तेलतुंबडे को मिली जमानत को NIA ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती 

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Published By Om Parkash chaubey
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नई दिल्ली। भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी प्रो. आनंद तेलतुंबडे को जमानत देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के 18 नवंबर के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की बेंच ने 25 नवंबर को एनआईए की अपील पर सुनवाई के लिए आज मामले को सूचीबद्ध किया। 

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इस मामले की जांच एजेंसी एनआईए ने शीर्ष अदालत को बताया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक मिनी ट्रायल और रोविंग इंक्वायरी की थी, जो मामले में इस स्तर पर मुकदमे को प्रभावित करेगी। मामले में तत्काल सुनवाई के लिए एनआईए की ओर से पेश वरिष्ठ कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता आज पेश हुए। 

उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए कहा कि सीजेआई पीठ ने 25 नवंबर को सुनवाई के लिए अपील सूचीबद्ध की। गौरतलब है कि 18 नवंबर को बॉम्बे उच्च न्यायलय ने अपने आदेश में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के एक आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी थी।

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