रामपुर : आजम खां, अब्दुल्ला की सजा पर सुनवाई अब 12 फरवरी को
दो पैन कार्ड मामले में अभियोजन पक्ष की बहस जारी
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की दो पैन कार्ड मामलों में मिली सजा के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में 12 फरवरी तिथि निर्धारित कर दी है।
बचाव पक्ष अपनी दलील पूरी कर चुका है। अभियोजन पक्ष की ओर से मंगलवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने कोर्ट बहस की। पूरा दिन मामले में बहस चली, अभियोजन पक्ष की बहस का तीसरा दिन था। सोमवार को भी इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के कारण कोर्ट में कंडोलेंस होने से सुनवाई टल गई। मंगलवार को बहस शुरू हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को कठोर बताते हुए राहत देने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से अपील स्वीकार करने का आग्रह किया है। एडीजीसी सीमा राणा अभी तक तीन अलग-अलग तारीखों पर अपनी दलीलें पेश कर चुकी हैं। मामले में अब 12 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीते 17 नवंबर को दो पैन कार्ड मामलों में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया था। इसी फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।
