गोंडा: पॉक्सो एक्ट के दो आरोपियों को पांच वर्ष की सजा

गोंडा: पॉक्सो एक्ट के दो आरोपियों को पांच वर्ष की सजा

गोंडा। गोंडा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बेसिया चैन गोसाई पुरवा गांव के रहने वाले दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोप में पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर पांच पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।

देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बेसिया चयन गोंसाईपुरवा गांव के रहने वाले अजय कुमार व नायब के खिलाफ वर्ष 2016 में एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने समेत पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।

इस मामले में मिशन शक्ति व ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व कोतवाली देहात के पैरोकार मुख्य आरक्षी दुर्गा प्रसाद की तरफ से प्रभावी पैरवी की जा रही थी। इस पैरवी के फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर पांच पांच का जुर्माना भी लगाया है।