PMC बैंक से पैसे निकालने पर लगी रोक को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज

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Edited By Amrit Vichar
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नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके बैंक खातों से पैसे निकालने पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी थी।

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न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने 30 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि "याचिकाकर्ताओं से सहानुभूति के बावजूद", वह उन्हें राहत देने में असमर्थ हैं और इसलिए याचिका बिना किसी जुर्माने के खारिज की जाती है। अदालत ने उल्लेख किया कि पीएमसी बैंक को पहली बार 2019 में प्रत्येक बचत खाते या चालू खाते या जमा खाते में कुल शेष राशि से 1,000 रुपये से अधिक की राशि जारी करने से रोका गया था और बाद में बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया था।

इसने कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण इसकी स्थिति खराब हुई है। इसने कहा कि जिस अंतिम सर्कुलर को चुनौती दी गई है उसके तहत 50,000 रुपये की निकासी की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (पीएमसी बैंक) में 90 लाख रुपये से अधिक की सावधि जमा की थी। मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि रिजर्व बैंक की कार्रवाई मनमानी है और इसके चलते वरिष्ठ नागरिकों सहित निर्दोष जमाकर्ता को खुद का पैसा निकालने से ही वंचित हो गए हैं। अदालत ने हालांकि उन्हें राहत देने में असमर्थता व्यक्त करते हुए याचिका खारिज कर दी।

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