द्रमुक सांसद ए. राजा पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 55 करोड़ रुपए की बेनामी भूमि की कुर्क
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद ए. राजा की 55 करोड़ रुपये मूल्य की ‘बेनामी’ संपत्ति (तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में 45 एकड़ जमीन) धन शोधन कानून के तहत कुर्क की है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 2004-07 के बीच केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नेता द्वारा गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण मंजूरी देने की एवज में कथित तौर पर राजा से जुड़ी एक कंपनी द्वारा जमीन खरीदी गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि भूमि राजा की एक ‘‘बेनामी’’ कंपनी के नाम पर है। बेनामी का अर्थ है ‘बिना नाम’ या ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें वास्तविक लाभार्थी वह नहीं है जिसके पैसे से संपत्ति खरीदी गई है। राजा (59) वर्तमान में नीलगिरि लोकसभा सीट से द्रमुक सांसद हैं।
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