सुलेमान शहबाज धन शोधन मामले में पाए गए निर्दोष, एफआईए ने दी जानकारी 

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एफआईए की रिपोर्ट के अनुसार जांच दल ने शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया, जिसके माध्यम से 2008-18 से 16.3 अरब रुपये की धनशोधन की गई थी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पुत्र सुलेमान शहबाज को 16 अरब रुपये के धन शोधन मामले में निर्दोष घोषित किया। जांच एजेंसी ने लाहौर की अदालत में एक पूरक चालान पेश किया, जिसमें कहा गया कि सुलेमान और सह-आरोपी ताहिर नकवी दोषी नहीं पाए गए हैं। गत जुलाई में एक निचली अदालत ने 16 अरब रुपये के धनशोधन मामले में एक अन्य संदिग्ध के साथ उन्हें भगोड़ा अपराधी भी घोषित किया था। 

एफआईए की रिपोर्ट के अनुसार जांच दल ने शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया, जिसके माध्यम से 2008-18 से 16.3 अरब रुपये की धनशोधन की गई थी। जिसके बाद, जांच एजेंसी ने नवंबर 2020 में श्री शहबाज और उनके पुत्रों हमजा और सुलेमान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा और धन शोधन निवारक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। 

सुलेमान ने अपनी जमानत याचिका में कहा गया था कि उसे भगोड़ा घोषित करने से पहले अदालत को कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। जिसके बाद, अदालत ने 23 दिसंबर, 2022 को इस मामले में उन्हें पांच लाख रुपये के जमानत बांड के खिलाफ अंतरिम जमानत दे दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि श्री सुलेमान के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस दौरान, सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं थे क्योंकि वह विदेश चले गए थे इसलिए वारंट निष्पादित नहीं कराया जा सका।

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