Jiah Khan Suicide Case : जिया खान मामले में सूरज पंचोली बरी, 10 साल बाद आया फैसला...आत्महत्या के लिए उकसाने के थे आरोप
मुंबई/ नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत मामले में 10 साल बाद फैसला आ गया है। मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में जिया खान के एक्स बॉयफ्रेंड सूरज को बरी किया है। सीबीआई कोर्ट में सूरज पंचोली मां जरीना वहाब के साथ पहुंचे थे। जिया 3 जून 2013 को मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं। इस घटना में सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।
इस मामले की जांच जुहू पुलिस कर रही थी और जांच के दौरान 7 जून 2013 को जिया खान के घर से पुलिस को 6 पन्नों का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 11 जून 2013 को बॉलिवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।
आपको बता दें कि 10 साल से ये मामला कोर्ट में था। जिया खान की मां राबिया भी शुक्रवार को कोर्ट में मौजूद थीं। जाहिर तौर पर वह इस फैसले से नाखुश दिखीं। कानूनन राबिया खान अब हाईकोर्ट में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगी।
जिया खान सुसाइड मामले में अब तक क्या क्या हुआ?
- 3 जून 2013- मुंबई के जुहू स्थित घर पर जिया खान की लाश मिली थी। साथ ही 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। इसी के आधार पर पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था।
- 21 जून 2013 को सूरज पंचोली की जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी। फिर आखिरकार 1 जुलाई, 2013 को एक्टर को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
- जिया खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया था कि एक्ट्रेस की मौत दम घुटने से हुई है। यानी जान आत्महत्या करने की वजह से हुई। जिया की मां राबिया खान ने सूरज पंचोली पर तमाम आरोप लगाए और पिछले दस सालों से वह कोर्ट में बेटी को न्याय दिलवाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी।
- राबिया खान ने बेटी की मौत केस में सीबीआई जांच की मांग की थी। करीब सालभर बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था।
- सूरज पंचोली के पिता और मशहूर एक्टर आदित्य पंचोली ने जिया खान की मां राबिया खान पर साल 2014 में मानहानि का दावा ठोका था। वहीं, सीबीआई ने साल 2016 में जिया खान की मौत में हत्या के एंगल को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये मौत सुसाइड है। वहीं राबिया खान ने इसे हत्या व साजिश करार दिया था।
- राबिया खान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था कि इस मामले में तेजी लाई जाए। क्योंकि उनकी बेटी के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं, सीबीआई ने साल 2018 में आगे की जांच की याचिका को खारिज कर दिया था।
- साल 2021 में जिया खान सुसाइड मामला सीबीआई की विशेष अदालत को ट्रांसफर कर दिया गया। 20 अप्रैल 2023 को इस मामले में जांच पूरी हुई थी। न्यायधीश एएस सैय्यद ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
- जिया खान ने अपने लिखे सुसाइड नोट में रेप, फिजकिल और मेंटल टॉर्चर के साथ साथ ये भी खुलासा किया था कि वह प्रेग्नेंट हो गई थीं। इसके बाद उनका अबॉर्शन (गर्भपात) हुआ था।
