प्रयागराज : पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता को धमकी देने, गुंडा टैक्स वसूलने के मामले में आरोपी इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि अदालत में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल उपस्थित नहीं थे। मौजूदा मामले की अगली सुनवाई आगामी 15 मई को सूचीबद्ध की गई है।
जाजमऊ थाना, कानपुर नगर में 6 दिसंबर 2022 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद खान 20 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में गरीब, बेसहारा लोगों की आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व विधायक के मित्र मुरस्लिम खान उर्फ भोलू ने उन्हें घर बुलाकर विधायक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जान से मारने की धमकी दी और आगे से प्रत्येक जमीनी मामलों में 10-15% विधायक जी को विधायकी का टैक्स देने की बात कही।
दरअसल, विधायक इरफान सोलंकी जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प कर उन्हें औने-पौने दाम पर बेचते थे, जिसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता/ शिकायतकर्ता अकील ने आवाज उठाई और लोगों की जमीन उनके कब्जे से मुक्त कराई। इसी कारण विधायक, उनके भाई और मित्र भोलू ने कार्यकर्ता और उसके परिवार को धमकाया।
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