Nainital News : अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में तलब, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने की सुनवाई
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने गौलापार, हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में पूरा नहीं करने पर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
खंडपीठ ने राज्य सरकार व पेयजल निगम से वर्तमान में वहां के कार्यो की स्थिति से स्पष्ट कराने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि वहां पर पिछले एक साल में कौन-कौन से खेल हुए, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षण देने वाले कितने कर्मचारी हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर चार सप्ताह में पेश करें।
मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने याचिका में कहा कि हल्द्वानी में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम 15.20 हेक्टेयर फॉरेस्ट की भूमि पर बनाया गया है, जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।
सरकार द्वारा इसे बनाने के लिए बार-बार निर्माण एजेंसियों को बदला जा रहा है। अब सरकार ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निर्माण को ठेका दिया है जबकि इस स्टेडियम में 38 वें नेशनल गेम होने थे परन्तु कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण केंद्र सरकार अन्य जगह तलाश रही है।
याचिका के अनुसार, पूर्व मंत्री अरविंद पांडेय ने भी इस पर सवाल किया है कि इस स्टेडियम में बहुत सी कमियां हैं जिन्हें पूर्ण करना आवश्यक है, तभी यहां राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अभी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ जबकि इसकी निर्माण पूर्ण होने की तिथि निकल चुकी है।
प्रदेश के खिलाड़ियों को कोचिंग करने के लिए अन्य राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। राज्य के हाथ से 38वां खेल महाकुंभ भी निकल गया है और जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने याचिका में प्रार्थना की है कि स्टेडियम का निर्माण कार्य तय समय सीमा में कराया जाए।
यह भी पढ़ें- नैनीताल: मेट्रोपोल के अतिक्रमणकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए दस्तावेज
