ई-डिस्ट्रिक्ट योजना: अफसरों की रूचि नहीं, 6.84 लाख लोगों के आवेदन कंप्यूटर में कैद

बरेली मंडल, लखनऊ समेत राज्य के 75 जिलों की लंबित आवेदनों की रिपोर्ट हुई जारी

ई-डिस्ट्रिक्ट योजना: अफसरों की रूचि नहीं, 6.84 लाख लोगों के आवेदन कंप्यूटर में कैद

राकेश शर्मा, बरेली। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को डिजिटल इंडिया से जोड़ने की तैयारी चल रही है, ताकि प्रमाणपत्र, पेंशन संबंधी अन्य सुविधाएं लेने वाले लोग भी ऑनलाइन जुड़कर डिजिटल इंडिया से जुड़ी योजनाओं को समझ उनका भी लाभ उठा सकें। लेकिन जिलों में ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के संचालन की स्थिति ठीक नहीं है।

जिलों के अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होने वाले आवेदनों के निस्तारण को लेकर रूचि नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि विभिन्न विभागाें की शासकीय सेवाएं जनसेवा केंद्र और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी समय पर आम जनमानस को नहीं मिल पा रही हैं।

बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, लखनऊ हो या राज्य के अन्य सभी जिले, ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के संचालन की रफ्तार पर अफसरों ने ब्रेक लगा दिया है। हाल ही में सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स उत्तर प्रदेश के राज्य समन्वयक अक्षय त्रिपाठी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि ई-ड्रिस्टिक्ट योजना में ऑनलाइन हुए 6.84 लाख लोगों के आवेदन कंप्यूटरों में कैद हो गए हैं।

इस कारण ऑनलाइन आवेदनकर्ताओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और उन्हें अपना प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अनावश्यक रूप से तहसीलों के चक्कर काटकर जमापूंजी भी खर्च करनी पड़ रही है। रिपोर्ट में 1 मई तक हुए आवेदनों की स्थिति बताते हुए छह माह से अधिक, एक माह से तीन माह के बीच और तीन माह से अधिक समय के साथ एक माह से लंबित आवेदनों की स्थिति भी दर्शायी है।

इससे यह स्पष्ट है कि ई-ड्रिस्टिक्ट योजना की जिलों में सही से मॉनीटरिंग नहीं हो रही है। इस वजह से लंबित आवेदनों की संख्या एकाएक बढ़ती जा रही है। राज्य समन्वयक ने 10 मई को सभी जिलाधिकारियों को तीन पेज की रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के लंबित आवेदनों के निस्तारण के संबंध में अधीनस्थों को निर्देश देने के संबंध में कहा है।

ऑनलाइन इन सुविधाओं के लिए आवेदन किए जाते हैं
विकलांग, विधवा, वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन संबंधित प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण, हैसियत, आय प्रमाण पत्र, जाति, उत्तरजीवी, पर्वतीय, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र।

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