लखनऊ: प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन लगाने के लिए आरंभ 2.0 अभियान की हुई शुरुआत

03 जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे का निकाय स्तर पर होगा आयोजन 

लखनऊ: प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन लगाने के लिए आरंभ 2.0 अभियान की हुई शुरुआत

अमृत विचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रतिबंधित 120 माईक्रान से कम सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः बैन लगाने के लिए मंगलवार को विशेष अभियान आरंभ 2.0 की शुरुआत की गई है। इसको लेकर राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशक ने बताया कि यह अभियान 3 जुलाई तक चलाया जाएगा। वहीं इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उपयोगकर्ताओं पर जुर्माना लगाकर दण्डात्मक कार्यवाही की भी जाएगी। 

बता दें कि 03 जुलाई 2023 को वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे के अवसर पर हर निकाय में फ्री प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर आयोजन किया जाएगा। वहीं इस दौरान आम जन मानस को थैला बैंक, बर्तन बैंक एवं रिड्यूस, रियूज और रीसायकल (RRR) के सिद्धांत के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।

Mission Director Neha Sharma

निकायों को किया जाएगा सम्मानित

निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि प्रतिबंधित  सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चलाए जाने वाले अभियान आरंभ 2.0 के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती के आधार पर विश्लेषण कर राज्य स्तर पर राज्य मिशन निदेशालय पुरस्कृत करेगा।  उन्होंने बताया कि एसयूपी कम्प्लाइंस मॉनिटरिंग पोर्टल (SUP Compliance Monitoring Portal cpcbplastic.in/SUP) पर निकाय सीमान्तर्गत उत्पादकों, विक्रेताओं और उपयोगकर्ताओं (होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि) को फील्ड इंस्पेक्शन एप भरा जाना है। वहीं SUP Public Grievance App पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा और निस्तारण आख्या/टिप्पणी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 

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