Farrukhabad: पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दमयंती सिंह व बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, इस दिन होगी सुनवाई...

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Published By Deepak Shukla
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फर्रुखाबाद, अमृतविचार। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दमयंती सिंह व उनके पुत्र के खिलाफ सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने गैर जमानती वारंट जारी कर सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि नियत की है। नगर पालिका के चुनाव में मां-बेटे के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।

नियत प्राधिकारी डीके सिंह ने 10 मई 2023 को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दमयंती सिंह, पुत्र अभिषेक सिंह व 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय में रात को निरीक्षण करने गए। काफी देर तक गेट नहीं खोला गया। दूसरे गेट से अंदर पहुंचे। वहां चाय नाश्ता कराना पाया गया।

विवेचक ने जांच के बाद दमयंती सिंह व उनके पुत्र अभिषेक सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने चार्जशीट को प्रसंज्ञान में ले लिया। दमयंती सिंह व अभिषेक सिंह की ओर जमानती प्रार्थना पत्र में चार्ज के लिए आठ मई की तिथि नियत की थी।

उसके बाद भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व उनके पुत्र कोर्ट में पेश नहीं हुए। सीजेएम ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दमयंती सिंह व अभिषेक सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि नियत की है।

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