नैनीताल: कोसी रेंज में कोर्ट कमिश्नर करेंगे अवैध खनन की जांच
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने कोसी रेंज, रामनगर में अवैध खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए दो सप्ताह में स्थलीय जांच करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने कोर्ट कमिश्नर को सुरक्षा देने को भी कहा है।
मामले मे सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि चार गेटों में पांच जगह पर चेक पोस्टों को बनाया गया है जबकि आठ जगहों पर चेक पोस्ट होनी चाहिए। खंडपीठ ने अगली तिथि पर निदेशक भूगर्भ विभाग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है।
मामले के अनुसार, ऊधमसिंह नगर निवासी रमेश लाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका कर कहा कि ऊधमसिंह नगर की कोसी नदी में कई वर्षों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा, जिस पर उच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे।
बावजूद इसके अब तक टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिए थे, उनकी अवहेलना करते हुए यहां पर फिर से अवैध खनन किया जा रहा है इसलिए कोर्ट के आदेश पालन नहीं करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।
