नैनीताल: चर्चित अंकिता हत्याकांड की सुनवाई अब 10 अगस्त को...
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पीडिता के अधिवक्ता को दस दिन का समय जमानत याचिका पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दिया है।
कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई दस अगस्त को होगी। समय की कमी के चलते मुकदमे का नंबर नहीं आ सका। इसके बाद कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कमलेश तिवारी सहित अन्य ने कोर्ट के उठते समय पीड़िता की ओर से पुलकित आर्या के जमानत प्रार्थनापत्र पत्र पर आपत्ति पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा लेकिन कोर्ट ने उन्हें दस अगस्त तक आपत्ति पेश करने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर उसकी हत्या की थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब से अभियुक्त जेल में हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता व जिलाध्यक्ष कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ नैनीताल कमलेश तिवारी ने कहा कि न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ अंकिता के परिवार के साथ है।
