UP Cabinet Meeting: यूपी में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद नीति को मिली मंजूरी

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Published By Deepak Mishra
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को खरीफ विपणन वर्ष 2023—24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023—24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद नीति का अनुमोदन कर दिया है।

उन्होंने बताया कि नीति के तहत प्रदेश में खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम समेत कुल छह खरीद एजेंसियों तथा 4,000 क्रय केन्द्रों के जरिये 70 लाख टन धान खरीद का स्थायी लक्ष्य रखा गया है। सभी क्रय एजेंसियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान केन्द्र सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के जरिये धान खरीद होने के 48 घंटे के अन्दर किया जायेगा। 

प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 1,350, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) द्वारा 1,600, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पीसीयू) द्वारा 550, उप्र उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) द्वारा 200, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा 100 तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 200 क्रय केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,203 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, जिसमें 143 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सात प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। 

उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में हरदोई, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और झांसी में आगामी एक अक्टूबर, 2023 से अगले साल 31 जनवरी तक जबकि लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में आगामी एक नवंबर से अगले साल 29 फरवरी तक धान की खरीद होगी। 

प्रवक्ता ने बताया कि नीति के तहत धान बिक्री से पहले किसान के पंजीकरण और सभी खरीद एजेंसियों पर ऑनलाइन धान खरीद की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक पीओएस मशीन के माध्यम से कृषकों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद की जायेगी। उन्होंने बताया कि खरीद विपणन वर्ष 2023-24 धान खरीद के तहत किसान उत्पादक संगठन, (एफपीओ) एवं किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) को मंडी परिषद से सम्बद्ध होकर खरीद कार्य करने की अनुमति दी गयी है।  

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