ट्रंप गोपनीय दस्तावेज मामला: ट्रंप और कानूनी टीम को किसी से भी जानकारी साझा नहीं करने की सख्त हिदायत
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वाशिंगटन। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फ्लोरिडा में अपने आवास पर गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में ट्रंप को गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा के लिए सुरक्षित प्रतिष्ठान का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया, साथ ही इन दस्तावेजों के संबंध में किसी से भी बात नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलीन कैनन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रंप और उनकी कानूनी टीम इस मामले में अदालत के अलावा किसी अन्य से गोपनीय सूचना साझा नहीं कर सकती। न्यायाधीश कैनन ने यह आदेश ट्रंप और मामले में दो अन्य प्रतिवादियों के वकीलों तथा विशेष वकील जैक स्मिथ की टीम के अभियोजकों की जिरह सुनने के बाद बुधवार को दिया। ट्रंप के वकीलों ने अपने मुवक्किल के लिए वैसा ही सुरक्षित प्रतिष्ठान बनाने का अधिकार मांगा जैसा उन्हें राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति थी।
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