धुरंधर एक्टर आर माधवन को मिली पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा, अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया ये निर्देश

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
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दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता आर. माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए कई वेबसाइट और ऑनलाइन मंचों को उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम या छवियों का अवैध रूप से उपयोग करने से रोक दिया।

उच्च न्यायालय ने कई आरोपियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से माधवन के व्यक्तित्व के गुणों का उपयोग करने से भी रोका और इंटरनेट पर अपलोड की गई कुछ अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया। 

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वह इस मामले में विस्तृत अंतरिम आदेश पारित करेंगी। अदालत ने कहा, “सूची में शामिल प्रतिवादी 1, 3 और 4 तथा प्रतिवादी 2 के खिलाफ अश्लीलता के आधार पर विपणन योग्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए।” 

अभिनेता का प्रतिनिधित्व कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों में से एक ने ‘केसरी 3’ फिल्म का एक फर्जी ट्रेलर बनाया है जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म जल्द ही आने वाली है और माधवन की हैसियत से डीपफेक और एआई-जनित सामग्री पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि अभिनेता ने मुकदमा दायर करने से पहले ही आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ सोशल मीडिया मंच से संपर्क किया था। 

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