अंकिता हत्याकांड: मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट से दूसरा झटका, रिवीजन याचिका खारिज 

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Published By Vikas Babu
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नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के कथित मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को सोमवार को उच्च न्यायालय से दूसरा झटका लगा है। अदालत ने आरोपी की पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन पीटिशन) को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में आरोपी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। 

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि निचली अदालत की ओर से इस प्रकरण के मुख्य गवाह पुष्प दीप से प्रासंगिकता के नाम पर सवाल जवाब करने की छूट नहीं दी जा रही है। निचली अदालत के इस कदम के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की। सरकार की ओर से निचली अदालत के आदेश का सही ठहराया गया। 

अंत में अदालत ने आरोपी की मांग को खारिज करते हुए उसे गैर प्रासंगिक प्रश्न पूछने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय से आरोपी को दो दूसरी बार झटका लगा है। पिछले साल 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने इसे संगीन अपराध मानते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ अभी तक जो तथ्य सामने आये हैं, वह जमानत को खारिज करने के लिये पर्याप्त हैं।

 यहां बता दें कि पुलकित आर्य के वनंतरा रिसाॅर्ट में बतौर रिसेप्सनिष्ट के पद पर बतौर रिसेस्पनिष्ठ के पद पर काम करने वाली अंकिता की 18 सितम्बर, 2022 को हत्या कर दी गयी थी। उसका शव चीला बैराज से मिला था। हत्या का आरोप वनंतरा रिसाॅर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो अन्य साथियों पर लगा था। तीनों आरोपी तभी से जेल में बंद हैं। 

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