सुलतानपुर: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाक्सो कोर्ट में हुई डॉक्टर की गवाही, आरोपी के वकील के साथ हुई खूब जिरह!

नौ साल की बच्ची से हुआ था दुराचार, मामले की त्वरित सुनवाई जारी

सुलतानपुर: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाक्सो कोर्ट में हुई डॉक्टर की गवाही, आरोपी के वकील के साथ हुई खूब जिरह!

सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में करीब तीन माह पूर्व नौ साल की बच्ची से हुए दुराचार के मामले में पॉक्सो कोर्ट के जज पवन शर्मा ने शनिवार को लखनऊ में तैनात डॉक्टर सुधीर सिंह का बयान दर्ज किया। आरोपी के वकील अरविंद सिंह राजा ने डॉक्टर से जिरह की।  

अधिवक्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले धीरज पाल पर तीन माह पूर्व नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ व दुराचार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की त्वरित सुनवाई जारी है, जिसमें शनिवार को अभियोजन साक्षी आठ का बयान दर्ज हो हुआ। 

शनिवार को लखनऊ के डॉक्टर को गवाही में आना था, लेकिन उनके नहीं पहुंचने से कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान और जिरह दर्ज की। मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को फिर नियत की गई है।

यौन अपराध के तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

जिले में किशोरियों के साथ हुए यौन अपराध के तीन दोषियों को पॉक्सो कोर्ट के जज पवन शर्मा ने शनिवार को सजा सुनाई है। सरकारी वकील रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी से मारपीट व धमकी के आरोपी अवधेश कुमार को कोर्ट ने एक साल जेल और 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

इसी अदालत ने कादीपुर थाना क्षेत्र में नाबालिक किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी महेंद्र पाल को तीन साल की जेल और तीन हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एक अन्य मामले में इसी थाना क्षेत्र में कक्षा सात की छात्रा से पांच साल पूर्व छेड़छाड़ करने के आरोपी बृजेंद्र को कोर्ट ने तीन साल जेल और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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