काशीपुर: बीमा कंपनी को 16.64 लाख रुपये पीड़ितों को भुगतान के आदेश

काशीपुर: बीमा कंपनी को 16.64 लाख रुपये पीड़ितों को भुगतान के आदेश

काशीपुर, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नैनीताल ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के आदेश दिये है।

याचिकाकर्ता गुलफ्शा, द्रक्षा, इब्रान व रिजवान के पिता मौ. अकरम द्वारा स्वरोजगार के लिए ऑटो थ्री व्हीलर यूके 19 टीए 0354 क्रय किया गया था। जोकि बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा बीमित था। 16 जनवरी 2020 को अकरम टैम्पो में अपने परिवार को बैठाकर रामनगर से अपने घर टांडा मल्लू आ रहे थे कि गांव के नजदीक पहुंचने पर सामने से आ रही एक फॉर्च्यूनर कार के चालक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। जिससे अकरम और उसकी पत्नी बिलकीस बेगम की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य को गंभीर चोटें आई। जिसके बाद मृतकों व चोटिलों की क्लेम धनराशि पीड़ितों ने फॉर्च्यूनर कार बीमा कंपनी से प्राप्त कर ली।

लेकिन टेम्पो की बीमा क्लेम धनराशि करीब 206140 रुपये और टेम्पो चालक की पीए क्लेम धनराशि 15 लाख रुपये संबंधित बीमा कंपनी द्वारा नहीं दी गई। जिसके बाद वाद दायर किया गया। जिस पर संबंधित बीमा कंपनी द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। मामले में याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता अब्दुल सलीम द्वारा अपने तर्क व साक्ष्य प्रस्तुत किये।

जिससे सहमत होकर जिला उपभोक्ता फोरम ने याचिका कर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए संबंधित बीमा कंपनी को करीब कुल 1664912 लाख रुपये मय 8 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान के आदेश दिये है। साथ ही याचीगणों को मानसिक वेदना की क्षति पूर्ति के रूप में 20,000 रुपये एवं परिवाद व्यय के लिए 10,000 रुपये 45 दिनों के भीतर जमा करने के आदेश पारित किये।