कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तय कीं कुछ शर्तें, पासपोर्ट करना होगा जमा...

Amrit Vichar Network
Published By Moazzam Beg
On

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को बुधवार को निर्देश दिया कि वह आबकारी ‘‘घोटाला’’ मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या गवाहों को प्रभावित न करें।

उच्चतम न्यायालय से सिंह को मंगलवार को जमानत मिलने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने नेता को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से रिहा करने का आदेश पारित करने से पहले ये निर्देश दिये।

न्यायाधीश ने सिंह को पासपोर्ट जमा कराने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर जाने से पहले अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और अपने फोन की ‘लोकेशन’ हमेशा चालू रखने का भी निर्देश दिया।

सिंह के वकील ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया कि नेता की पत्नी इस मामले में आरोपी की जमानतदार होंगी। वकील ने अदालत से कहा, ‘‘मैं (सिंह) संसद का सदस्य हूं। मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है।’’ न्यायाधीश ने आरोपी को दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें-आप नेता आतिशी ने कहा- गिरफ्तारी के बाद से CM केजरीवाल का वजन 4.5 किलो हुआ कम, बीजेपी उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही

 

संबंधित समाचार