सुलतानपुर: किशोरी को मिला न्याय, अपहरण और दुराचार के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

कोर्ट ने दो साल छह माह 19 दिन में दोषी को करनी की सजा देकर पीड़ित परिवार के साथ किया न्याय

सुलतानपुर: किशोरी को मिला न्याय, अपहरण और दुराचार के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र बाजार शुकुल के एक गांव में तीन साल पूर्व 12 साल की किशोरी के अपहरण व  दुराचार करने के दोषी मोबीन को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने गुरुवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर कुल 30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। 
   
सरकारी वकील  विवेक सिंह के मुताबिक आरोपी मोबीन ने नौ फरवरी  2021 की रात किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था । किशोरी के परिवार वालो की  तहरीर पर  केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए  गये पांच गवाहों  के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया । कोर्ट ने मुकदमे का फैसला दो साल छह माह 19 दिन में कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया।

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