Bareilly News: फैमिली कोर्ट के आदेश का डीएम मथुरा ने नहीं किया पालन, तलब

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बरेली, अमृत विचार। पारिवारिक न्यायालय ने मथुरा के जिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 29 अप्रैल को 10:30 बजे व्यक्तिगत हाजिर होने का आदेश दिया है। 

कोर्ट ने पत्नी को एक लाख 52 हजार 500 रुपये भरण पोषण की रकम अदा न करने पर जिलाधिकारी मथुरा को बाबा डेरी कस्बा निवासी बल्देव सिंह की तहसील महावन स्थित कृषि भूमि के अंश को कुर्क कर जमीन को नीलामी से बेचकर रकम कोर्ट में जमा करने का आदेश 17 अगस्त 2023 को दिया था। मगर जिलाधिकारी मथुरा ने न तो कोर्ट के आदेश का पालन किया और न ही कोई रिपोर्ट भेजी।

आगरा मंडलायुक्त के जरिए डीएम मथुरा को भेजे नोटिस में कोर्ट ने उल्लेखित किया कि कुर्की और वसूल करने संबंधी सभी कागजात डीएम के अधिकार, नियंत्रण और शक्ति में हैं, जिसको नियत तिथि तक कोर्ट में वापस करने का दायित्व था लेकिन दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया और न ही कोर्ट को इसकी कोई सूचना दी। 

29 अप्रैल को डीएम मथुरा व्यक्तिगत हाजिर होकर कारण बताएं कि क्यों न आपके विरुद्ध अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना और अवज्ञा करने की कार्यवाही अमल में लायी जाए।

ज्ञात हो कि वर्ष 2013 में थाना प्रेमनगर शाहबाद निवासी स्वाति ने फैमिली कोर्ट में मथुरा निवासी पति बल्देव सिंह पर दहेज के लिए उत्पीड़न कर घर से निकाल देने का आरोप लगाते हुए भरण पोषण की रकम दिलाने की अर्जी दी थी। वर्ष 2016 में कोर्ट ने एकपक्षीय आदेश जारी करते हुए बल्देव सिंह को अपनी पत्नी को प्रतिमाह 2500 रुपये दिये जाने का आदेश दिया था।

ये भी पढे़ं- बरेली: स्पोर्ट्स स्टेडियम...करोड़ों खर्च कर बनाए गए मल्टीपर्पस हाॅल में पड़ा ताला, स्मार्ट सिटी ने कराया था निर्माण

 

संबंधित समाचार