क्यों WhatsApp ने दी भारत छोड़ने की चेतावनी? दिल्ली HC में चल रही सुनवाई

क्यों WhatsApp ने दी भारत छोड़ने की चेतावनी? दिल्ली HC में चल रही सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान Whatsapp ने अपनी याचिका पर कहा कि हमको भारत छोड़ना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Whatsapp ऐप की ओर से कोर्ट में आईटी एक्ट 2021 के कुछ नियमों को लेकर चल रही सुनवाई में ये बात कही गई। उसने आईटी नियमों को चुनौती देने वाले एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उन्हें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाएगा तो भारत में व्हाट्सएप ऐप बंद करना होगा।

व्हाट्सऐप ने कहा कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करके यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करता है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल सेंडर (भेजने वाला) और प्राप्तकर्ता ही अंदर के कंटेट को जान सकते हैं।
 
दिल्ली उच्च न्यायालय में क्या है पूरा मामला? 
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट मे Whatsapp ने कहा है कि उन्हें एन्क्रिप्शन जो सोशल मीडिया मंचों के लिए 2021 Information Technology IT नियमों को चुनौती दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप्स को यूजर्स की चैट्स ट्रेस करने और किसी मैसेज के पहले सेंडर की पहचान करने का नियम बनाने की बात कही गई है।

उच्च न्यायालय में व्हाट्सएप ऐप का कहना है कि लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्राइवेसी और एन्क्रिप्शन की वजह से करते हैं, तो इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में अपनी सेवा देना बंद कर देगा। अगर बात ये है कि किसी मैसेज को पहली बार किसने भेजा है इसकी जानकारी लगाने के लिए यूजर्स के मैसेज को ट्रेस करने को कहा गया है। अगर वॉट्सऐप ऐसा करता है तो उसे सभी यूजर्स के तमाम मैसेज को ट्रेस करना होगा और उनका एक रिकॉर्ड सालों तक अपने पास रखना होगा।

वहीं वॉट्सऐप का कहना है कि सारे मैसेज को हमें सालों तक स्टोर करके रखना होगा। कोर्ट ने इस मामले में पूछा कि क्या दूसरे देशों में भी ऐसे नियम हैं। जिसके जवाब में वॉट्सऐप ने कहा कि ऐसा कोई नियम दुनिया में कहीं भी नहीं है। यहां तक की ब्राजील में भी नहीं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है।

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