बरेली: अदालत में माल पेश न करने पर थाना प्रभारी बारादरी को नोटिस

डकैती के मामले में कोर्ट में नहीं पेश किया था माल

बरेली: अदालत में माल पेश न करने पर थाना प्रभारी बारादरी को नोटिस

बरेली, अमृत विचार। डकैती के मामले में अदालत में माल पेश न करने पर अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय रवि कुमार दिवाकर ने बारादरी थाना प्रभारी अमित कुमार पांडेय को कारण बताओ नोटिस भेजकर 22 मई को स्पष्टीकरण तलब किया है। कोर्ट ने नोटिस में बताया है कि क्यों मुकदमा दर्ज कर अवमानना की कार्यवाही की जाए। मामले की मानिटरिंग हाईकोर्ट की ओर से रोजाना की जा रही है।

वर्ष 2016 में बारादरी थाने में डकैती का मामला संजय मौर्य के खिलाफ दर्ज हुआ था। इस मामले में गवाही देने के लिए शनिवार को गौतम बुद्ध नगर से निरीक्षक राजेन्द्र सिंह अदालत में हाजिर हुए थे। थाना बारादरी पुलिस ने माल मुकदमा पेश करने के आदेश पर रिपोर्ट भेजी कि बंद माल गृह के माल का चार्ज पूर्व नियुक्त माल मोहर्रिर सत्यवीर त्यागी के आत्महत्या के बाद डीएम द्वारा गठित समिति को दिया गया है। माल मोहर्रिर सत्यवीर त्यागी ने कब आत्महत्या की, इसकी कोई भी तिथि नहीं लिखी गई। 25 अप्रैल को कोर्ट मोहर्रिर ने केस से संबंधित माल को बंद पड़े मालखाने से निकालने के लिए कमेटी से पत्राचार किया गया था। 

अदालत ने नोटिस भेजकर उल्लेखित किया कि संबंधित थाना प्रभारी अमित कुमार पांडेय की न्यायिक कार्यों मे साक्ष्य कराने में रुचि नहीं है। कोर्ट के आदेश पर जब कोई गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित होता है, तो उसके संबंध में यदि कोई माल मुकदमा होता है, तो उस माल मुकदमे को प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अपने प्रशासनिक कृत्य में अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर माल को न्यायालय के समक्ष पेश करने से नहीं रोका जा सकता है। यदि डीएम ने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से उनके क्षेत्राधिकार के बाहर था।

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