नैनीताल: वर्ष 2023-24 बैच के नर्सिंग छात्रों की परीक्षा कराने के आदेश

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने राज्य के वर्ष 2023-24 बैच के नर्सिंग छात्र-छात्राओं जिनको मेडिकल कॉलेजों ने अंतिम दिन प्रवेश दिया, लेकिन उनकी परीक्षा नहीं कराने के मामले में सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एचएनबी मेडिकल कॉलेज गढ़वाल व पिथौरागढ़ नर्सिंग कॉलेज को निर्देश दिए हैं कि इनकी परीक्षा कराई जाए। साथ ही कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए एकलपीठ को भेज दिया है।

मामले के अनुसार दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पीजी कॉलेज बायो मेडिकल साइंस और नर्सिंग कॉलेज ऑफ पिथौरागढ़ के छात्रों ने खंडपीठ में विशेष अपील दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग की सीटें बढ़ाई हैं।

सरकार ने जिस समय सीटों में वृद्धि की थी उस समय उनके पास आईएनसी का सर्टिफिकेट नहीं था। सर्टिफिकेट देरी से मिलने के कारण जो नर्सिंग की सीटें राज्य सरकार ने बढ़ाई थीं, उसके लिए उन्होंने अंतिम दिन आवेदन किया। अब उनकी परीक्षा नहीं कराई जा रही है। इसलिए उनकी नर्सिंग की परीक्षा कराई जाए।  उन्होंने अंतिम दिन आवेदन किया था । विभागीय लापरवाही से उनकी परीक्षा नहीं हो पाई है। इस वजह से उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

संबंधित समाचार