Chitrakoot News: गर्भवती पत्नी की हत्या में दोषी को 20 साल की कठोर कैद...दहेज के लिए मार दिया था

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Edited By Amrit Vichar
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चित्रकूट में गर्भवती पत्नी की हत्या में दोषी को 20 साल की कठोर कैद

चित्रकूट, अमृत विचार। दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में दोषसिद्ध पति को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसे 12 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि राजापुर क्षेत्र के गोबरौल गांव निवासी संजीव तिवारी ने आठ नवंबर 22 को रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन निहारिका देवी की शादी लौरी गांव निवासी धीरेंद्र प्रताप से की थी। 

आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही पति और ससुरालीजन दहेज को लेकर निहारिका का उत्पीड़न करते थे। सात नवंबर 22 को उसके बहनोई ने फोन करके कहा था कि निहारिका को मायके ले जाओ  नहीं तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद उसकी गर्भवती बहन को मारकर फांसी से लटका दिया गया। 

लौरी गांव के लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर वह मौके पर पहुंचा, जहां उसकी बहन के शव को ससुरालीजनों ने चारपाई में एक चद्दर डालकर रखा था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी धीरेंद्र प्रताप को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 

साथ ही न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध धीरेंद्र प्रताप को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। धीरेंद्र को 12,000 रुपये अर्थदंड भी दिया।

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