काशीपुर: मृतक महिला को बेच दिये टायर, भुगतान का दावा करने पर हुई मृतक महिला के पति को जानकारी

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। मृतक महिला के नाम फर्जी तरीके से टायर बेचने के बाद पैसे के लिए दावा करने का मामला सामने आया है। मृतक महिला के पति ने धारा-156 (3) के तहत कोर्ट में याचिका दायर करके न्याय की गुहार लगाई है।

कुंडेश्वरी के ग्राम गांधीनगर निवासी लवप्रीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह ने धारा 156 (3) के तहत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसकी पत्नी स्व. आरती की मृत्यु 26 मई 2023 को ईलाज के दौरान हो गई थी।

31 मई 2024 को मुरादाबाद रोड़ स्थित एक टायर शोरूम के प्रोपराइटर ने लवप्रीत के पते पर उसकी स्वर्गीय पत्नी आरती के नाम चेक बाउंस का नोटिस भेजा। जिसमें उन्होंने कहा कि आरती ने 8 अप्रैल 2024 को बिल के माध्यम से 90 हजार रुपये के टायर फर्म से खरीदे थे। उसके एवज में आरती ने अपने एसबीआई बैंक का एक चेक उनके फर्म के नाम दिया। ऐसे में जब आरती का निधन 26 मई 2023 को हो चुका है, तो उसने 8 अप्रैल 2024 को उनके फर्म से टायर कैसे खरीद लिये।

लवप्रीत ने इस बात लिखित शिकायत पुलिस से की। कार्रवाई न होने पर लवप्रीत ने अपने अधिवक्ता अर्पित गरोडिया के माध्यम से टायर शोरूम के ओनर व उसके फर्म के विरुद्ध फर्जी बिल काटकर मृतका से रुपये वसूलने के संबंध में याचिका दाखिल करके न्याय की गुहार लगायी है।

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