मुरादाबाद : मासूम के साथ बलात्कार और हत्या में मामा को उम्रकैद

मुरादाबाद : मासूम के साथ बलात्कार और हत्या में मामा को उम्रकैद

मुरादाबाद, अमृत विचार। मासूम के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के आरोप में कोर्ट न मामा को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी डाला है। कोर्ट ने आरोपी के परिजनों की गवाही और डीएनए रिपोर्ट को पुख्ता साक्ष्य मानते …

मुरादाबाद, अमृत विचार। मासूम के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के आरोप में कोर्ट न मामा को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी डाला है। कोर्ट ने आरोपी के परिजनों की गवाही और डीएनए रिपोर्ट को पुख्ता साक्ष्य मानते हुए सजा सुनाई है।

यह जघन्य घटना 2 सितंबर 2014 को मूंढापांडे थाना क्षेत्र में हुई थी। बताते हैं कि गांव निवासी एक ग्रामीण परिजनों के साथ किसी काम से बाहर गया था। घर में उसकी छह साल की मासूम बेटी थी। बेटी की देखभाल करने के लिए उसके उसके नाबालिग भाई और रिश्ते के मामा मूंढापांडे थाना क्षेत्र के ग्रमा मुडिया मलूमपुर निवासी तालिब को घर छोड़ गए थे। अगले दिन जब परिजन घर लौटे तो मासूम गायब थी। पूछने पर भाई ने बताया कि मामा तालिब मासूम को अपने साथ ले गया था। इसके बाद से मामा भी गायब है।

जानकारी होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो शव वीभत्स हालत में लकड़ी के ढेर के नीचे मिला। इसके बाद परिजनों ने आरोपी तालिब के खिलाफ मूंढापांडे थाने में बलात्कार व हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई पास्को कोर्ट-2 में चल रही थी। बताते हैं सुनवाई के दौरान आरोपी तालिब के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने भी कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी थी।

वहीं डीएनए रिपोर्ट भी आरोपी के खिलाफ सबूत बन गई। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक महेशपाल सिंह ने पुख्ता साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तालिब को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी डाला है।